असम के बाद केरल में बाल विवाह, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला । Child marriage case found in Kerala after Assam police registered case under POCSO Act

Child marriage case found in Kerala- India TV Hindi
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असम के बाद केरल में बाल विवाह

तिरुवनंतपुरम: असम में बाल विवाह का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि इस बीच केरल में बाल विवाह के मामले सामने आने लगे हैं।  केरल के मुन्नार में 17 वर्षीय लड़की के 26 वर्षीय युवक से बाल विवाह के मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। लड़की की शादी जुलाई 2022 में लड़की की परिवार व अन्य रिश्तेदारों द्वारा की गई थी। इस बात की जानकारी तब हुई जब लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस ने कन्नन देवन कंपनी के चेक्किनाड एस्टेट के ग्राहम लैंड डिवीजन के मणिमारन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। 

देवीकुलम थाने के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पुलिस को एक पड़ोसी के माध्यम से सूचना मिली ती। पुलिस द्वारा इस बबात बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को सूचना दी गई और बच्ची को उसकी मां के हवाले कर दिया गया। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद पुष्टि की गई कि लड़की नाबालिग है। इसके बाद पुलिस ने मणिमारन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उसकी मां समेत लड़की के रिश्तेदारों के खिलाफ भी अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

देवीकुलम स्टेशन हाउस अधिकारी, एस। सिवालाल, जो जांच अधिकारी हैं। उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया कि आरोपी मणिमारन फरार था। दो हफ्ते पहले, एक 47 वर्षीय व्यक्ति ने 17 वर्षीय एक लड़की से शादी की थी, जो कि इडिक्की जिले के एदमलक्कुडी की आदिवासी कॉलोनी में थी। पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन वह छिप गया और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। देवीकुलम पुलिस ने कहा कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

असम में बाल विवाह के कई मामले

बता दें कि असम में बाल विवाह के कई मामले सामने आए हैं। असम पुलिस द्वारा लगातार तीसरे दिन बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई की गई। अबतक गिरफ्तार किए लोगों की संख्या बढ़कर 2,278 पहुंच चुकी है। राज्यभर में गिरफ्तारियां की जा रही है और अबतक इस आधार पर 4,074 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक बिश्वनाथ में 139, बारपेटा में 130, धुबरी में 126 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। 

(इनपुट-आईएएनएस)

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